CLAT 2025 HC Hearing: दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम से 2 सप्ताह में मांगा जवाब; अगली सुनवाई 7 अप्रैल को

उम्मीद है कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) जल्द ही क्लैट 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा।

क्लैट 2025 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
क्लैट 2025 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Santosh Kumar | March 3, 2025 | 03:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 याचिकाओं पर 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम के वकील से दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गई थीं और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। स्थानांतरण याचिका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा दायर की गई थी।

क्लैट 2025 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए। क्लैट 2025 रिजल्ट अंतिम आंसर की में त्रुटियों के कारण न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इसके बाद 20 दिसंबर को सुनवाई हुई।

CLAT 2025 HC Hearing: काउंसलिंग शेड्यूल जल्द

उम्मीद है कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराया है, वे भाग लेने के पात्र होंगे।

क्लैट 2025 की आधिकारिक कट-ऑफ कंसोर्टियम की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पहले परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन अब कंसोर्टियम क्लैट 2025 काउंसलिंग के लिए नया शेड्यूल लाने जा रहा है।

आज (3 मार्च) मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले को जल्द सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया। पीठ ने कहा, "छात्रों में काफी चिंता है। उनकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं।"

Also readCLAT 2025 रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित, जानें अगली सुनवाई कब?

CLAT 2025 Results: दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस अनिश्चितता के कारण छात्रों में तनाव पैदा हो रहा है... हम आदेश पारित करना चाहते हैं ताकि हम यथासंभव सुचारू रूप से शुरुआत कर सकें।"

न्यायालय ने रजिस्ट्री को विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त सभी मामलों को समेकित करने का निर्देश दिया और एनएलयू के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिट याचिकाओं की एक प्रति एनएलयू कंसोर्टियम के वकील को दी जाए। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिन के भीतर ये प्रतियां क्लैट कंसोर्टियम को सौंप दें।

Download Our App

Start you preparation journey for JEE / NEET for free today with our APP

  • Students300M+Students
  • College36,000+Colleges
  • Exams550+Exams
  • Ebooks1500+Ebooks
  • Certification16000+Certifications