छत्तीसगढ़ के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज को 63 सीटों पर एडमिशन की सशर्त अनुमति मिली, अधिकारी ने दी जानकारी

Press Trust of India | October 13, 2026 | 06:04 PM IST | 2 mins read

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "होम्योपैथी महाविद्यालय को प्रवेश की अनुमति मिलना राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। इससे विद्यार्थियों को होम्योपैथी चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे।"

अधिकारियों ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया नीट के माध्यम से संपन्न होगी। (प्रतीकात्मक-मैग्निफिक)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पहले शासकीय होम्योपैथी कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रम की 63 सीट पर प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति मिली है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और आयुष चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नयी दिल्ली के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड ने नवा रायपुर स्थित कॉलेज ऑफ होम्योपैथी को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएचएमएस पाठ्यक्रम की 63 सीटों पर प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति दी है।

Chhattisgarh Homeopathy College: प्रवेश प्रक्रिया नीट के माध्यम से

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "होम्योपैथी महाविद्यालय को प्रवेश की अनुमति मिलना राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। इससे विद्यार्थियों को होम्योपैथी चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे।"

उन्होंने कहा, "इसके अलावा निर्धारित मानकों के अनुरूप शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास से भविष्य में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल होंगी।"

उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर विकसित करने की दिशा में यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। अधिकारियों ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया नीट के माध्यम से संपन्न होगी।

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Chhattisgarh Homeopathy College: 63 सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति

कुल स्वीकृत 63 सीटों में न्यूनतम 15 प्रतिशत सीट अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत रहेंगी, जबकि शेष 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश परीक्षा संबंधित राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग संस्था द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

स्वीकृत प्रवेश क्षमता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सीटें भी सम्मिलित हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित विद्यार्थियों की श्रेणीवार सूची राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

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