BPSC 70th CCE 2024: बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
Saurabh Pandey | January 6, 2025 | 05:20 PM IST | 3 mins read
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई द्वारा गहन जांच की मांग की है और कहा है कि केवल उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच ही मामले में न्याय सुनिश्चित कर सकती है।
नई दिल्ली : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 70वीं की परीक्षा में धांधली हुई है और इसलिए इसे रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए।
आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में परीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यापक कदाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई द्वारा गहन जांच की मांग की है और कहा है कि केवल उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच ही मामले में न्याय सुनिश्चित कर सकती है। आवेदकों ने परीक्षा के संचालन के आयोग के तरीके को चुनौती दी है और लगातार परीक्षा को शून्य घोषित करने का आग्रह किया है।
इसके अलावा, याचिका में विरोध प्रदर्शन के दौरान उम्मीदवारों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। इस कार्रवाई से तनाव बढ़ गया और परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई है।
BPSC 70th CCE 2024: 7 जनवरी को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने आश्वासन दिया है कि याचिका 7 जनवरी, मंगलवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। यह कदम तब उठाया गया है जब बीपीएससी को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं और कथित विसंगतियों और अनुचित प्रथाओं के कारण पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4 जनवरी को दोबारा आयोजित हुई थी परीक्षा
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शनिवार को राज्य की राजधानी पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुई। 13 दिसंबर को कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिषद केंद्र में उपस्थित हुए 12,000 परीक्षार्थियों के लिए 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें लगभग 6,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी
इससे पहले पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार तड़के गिरफ्तार किए जाने से विवाद खड़ा हो गया। किशोर ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी को अपना आमरण अनशन आंदोलन शुरू किया, जो 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
डीएम का बयान -
पटना के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर और गांधी मैदान में धरने पर बैठे उनके समर्थकों को पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। डीएम ने कहा कि उनका प्रदर्शन अवैध था, क्योंकि वे इसे प्रतिबंधित स्थल के पास आयोजित कर रहे थे।
एक भी व्यक्ति छात्र या बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं - डीएम चन्द्रशेखर सिंह
डीएम चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान प्रशांत किशोर के 43 समर्थकों को हिरासत में लिया गया और तीन ट्रैक्टरों सहित 15 वाहनों को जब्त कर लिया गया। डीएम चन्द्रशेखर सिंह ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए 43 लोगों में से 30 की पहचान सत्यापित की गई है। यह पाया गया कि उनमें से एक भी व्यक्ति छात्र या बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं है।
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जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे नीतीश कुमार सरकार को "48 घंटे का समय दें और यदि तब तक कोई समाधान नहीं निकलता है, तो वे अपना आंदोलन फिर से शुरू कर सकते हैं।"
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