Bihar Police Constable Recruitment 2024: बिहार पुलिस कांस्टेबल पीईटी, डीवी डेट csbc.bihar.gov.in पर जारी

Saurabh Pandey | December 4, 2024 | 08:13 PM IST | 1 min read

बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के लिए कुल 11,95,101 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।उनमें से 1,06,955 उत्तीर्ण हुए हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दौर में शामिल होने के पात्र हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और दस्तावेज सत्यापन 9 दिसंबर, 2024 से होगा। (प्रतीकात्मक)

नई दिल्ली : केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (सीएसबीसी) बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया है। जो पीईटी और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं, वे शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और दस्तावेज सत्यापन 9 दिसंबर, 2024 से होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक शामिल होंगे। पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती को परीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित मानकों के अनुसार मापा जाएगा।

Bihar Police Constable Recruitment 2024: पीईटी परीक्षा दस्तावेज

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज लेकर जाना होगा। दस्तावेजों की दस्तावेज लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

  • प्रवेश पत्र
  • वैध फोटो आईडी (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ मतदाता पहचान पत्र, आदि)
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण पत्र और अंक पत्र)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाण पत्र
  • अधिसूचना में उल्लिखित अंक पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

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आधिकारिक नोटिस में आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्रों के संबंध में कुछ बिंदुओं को भी संबोधित किया गया है। पिछड़ा वर्ग (बीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों के लिए, गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) प्रमाणपत्र के लिए कट-ऑफ तिथि का उल्लेख मूल विज्ञापन में नहीं किया गया था। इसी तरह, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्रों के लिए कोई विशिष्ट अवधि या कट-ऑफ तारीख प्रदान नहीं की गई थी।

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