हाल ही में यूपी पुलिस में आरक्षी पीएसी, जेल वार्डर और अन्य पदों पर भर्तियां निकली हैं। कई सामान्य वर्ग के युवा इन भर्तियों की लंबे समय से मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन आयु सीमा पूरी न होने के कारण वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
Santosh Kumar | January 5, 2026 | 04:41 PM IST | 1 min read
डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में 3 साल की उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस की 2025-26 की भर्ती प्रक्रिया से लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की उम्र में छूट देने का फैसला किया गया है। यह छूट केवल 32,679 पदों की सीधी भर्ती पर लागू होगी, जिसमें कांस्टेबल (सिविल पुलिस), पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी), स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं।
हाल ही में यूपी पुलिस में आरक्षी पीएसी, जेल वार्डर और अन्य पदों पर भर्तियां निकली हैं। कई सामान्य वर्ग के युवा इन भर्तियों की लंबे समय से मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन आयु सीमा पूरी न होने के कारण वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
शासनादेश जारी होने के बाद अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी और महिलाएं पहले से निर्धारित सीमा के साथ अतिरिक्त लाभ पा सकेंगी। यह छूट सभी वर्गों - सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी - के लिए लागू है।
भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक भरे जा रहे हैं। सरकार का यह कदम युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थी जो पहले ओवरएज हो गए थे, अब मौका पा सकेंगे।
डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी और अन्य युवाओं की रिक्वेस्ट मान ली है और पुलिस भर्ती में तीन साल की उम्र में छूट देने का फैसला किया है।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा था कि वे हमेशा युवाओं के भले के लिए ही फैसले लेंगे। उन्होंने राज्य के सभी युवाओं की ओर से मुख्यमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया।