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NMC Seat Matrix 2026: एनएमसी ने जारी किया एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स, 1,36,939 सीटों पर होगा एडमिशन

Saurabh Pandey | July 15, 2026 | 01:43 PM IST | 2 mins read

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यह सीट मैट्रिक्स 13 जुलाई 2026 तक स्वीकृत सीटों के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि यदि अपील समिति या अन्य सक्षम प्राधिकरण कोई फैसला लेता है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

यह सीट मैट्रिक्स 13 जुलाई 2026 तक स्वीकृत सीटों के आधार पर तैयार की गई है। (आधिकारिक वेबसाइट)
यह सीट मैट्रिक्स 13 जुलाई 2026 तक स्वीकृत सीटों के आधार पर तैयार की गई है। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (MBBS) कोर्सेस (नेशनल इंपॉर्टेंस वाले संस्थानों को छोड़कर) के लिए आधिकारिक सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है, जिससे NEET UG 2026 काउंसलिंग प्रोसेस का रास्ता साफ हो गया है। सीट मैट्रिक्स के साथ-साथ, कमीशन ने मेडिकल कॉलेजों और काउंसलिंग अथॉरिटीज के लिए डिटेल्ड निर्देश जारी किए हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि एडमिशन मंजूर की गई सीटों की संख्या के अनुसार ही किए जाने चाहिए।

मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार, 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए भारत में 823 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटें होंगी। इसमें 1,27,028 रिन्यू की गई सीटें और 9,911 नई मंजूर की गई सीटें शामिल हैं। कुल सीटों में से 63,296 सीटें 441 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध हैं, जबकि 73,643 सीटें 382 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं।

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यह सीट मैट्रिक्स 13 जुलाई 2026 तक स्वीकृत सीटों के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि यदि अपील समिति या अन्य सक्षम प्राधिकरण कोई फैसला लेता है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधित सीट मैट्रिक्स एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों की काउंसलिंग समितियां प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगी।

सीट मैट्रिक्स में विसंगति पर तुरंत सूचित करें

यदि किसी काउंसलिंग समिति को अनुमोदित सीट मैट्रिक्स में कोई विसंगति या गड़बड़ी दिखाई देती है, तो मामले को चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) को स्पष्टीकरण के लिए भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी काउंसलिंग समिति चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित सीटों की संख्या से अधिक प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। सभी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अपने संस्थानों से संबंधित सीट मैट्रिक्स के विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई विसंगति या चूक पाई जाती है, तो उसे तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी

कमीशन ने 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिससे एकेडमिक सेशन के लिए 2,400 एमबीबीएस सीटें बढ़ गई हैं। इनमें शामिल हैं-

  1. 400 सीटों वाले 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज
  2. 2,000 सीटों वाले 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज

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प्राइवेट कॉलेजों के लिए सात दिन की समय-सीमा

चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (MARB) ने उन सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है जिन्हें नया MBBS कॉलेज शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की मंज़ूरी मिली है, कि वे पब्लिक नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर डायरेक्टर, MARB को जरूरी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (E-Bank Guarantee) जमा करें। बैंक गारंटी की जानकारी कमीशन द्वारा बताई गई ईमेल आईडी के ज़रिए भी देनी होगी। एनएमसी ने साफ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी मिलने और उसके सही पाए जाने के बाद ही 'लेटर ऑफ़ परमिशन' (LoP) जारी किया जाएगा।

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