Press Trust of India | May 4, 2025 | 03:08 PM IST | 2 mins read
नीट यूजी 2025 परीक्षा आज यानी 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई है। एनटीए ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कड़े इंतजाम किए हैं।
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नई दिल्ली : राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक नीट अभ्यर्थी को प्रश्नपत्र देने का वादा करके 40 लाख रुपये ठगने की कोशिश करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान बलवान (27), मुकेश मीना (40) और हरदास (38) के रूप में हुई है।
शुक्रवार को तीनों छात्र और उसके परिवार के सदस्यों को गुरुग्राम ले गए और पैसे मांगे, जिस पर छात्र के परिवार ने उनसे कागज दिखाने को कहा। जब उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने एसओजी से संपर्क किया, जिसने शनिवार को तीनों को पकड़ लिया। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आज यानी 4 मई को NEET-UG 2025 परीक्षा चल रही है।
भुवनेश्वर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट उम्मीदवारों से पैसे लेने के आरोप में एक अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त एस डी सिंह ने बताया कि ओडिशा के दो लोगों सहित चार लोगों को शनिवार को भुवनेश्वर विशेष अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरोह मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का वादा करके मेडिकल उम्मीदवारों से पैसे लेता था। सिंह ने बताया कि गिरोह की योजना फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाने की थी।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान झारखंड के प्रियदर्शी कुमार, बिहार के अरविंद कुमार और ओडिशा के सुनील सामंत्रे और रुद्र नारायण बेहरा के रूप में हुई है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इसकी कार्यप्रणाली में स्थानीय स्काउट शामिल थे, जो आधार कार्ड सहित नीट उम्मीदवारों के विवरण हासिल करते थे और उनका पंजीकरण आसान बनाते थे।
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एक बार एडमिट कार्ड मिल जाने के बाद, उन्हें बिहार में मौजूद गुर्गों को सौंप दिया जाता था। संदेह है कि प्रॉक्सी उम्मीदवार एडमिट कार्ड के विवरण में हेरफेर करके नीट परीक्षा देते हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह प्रति अभ्यर्थी 20 से 30 लाख रुपये वसूल रहा था।
रांची प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शहर के सभी नीट परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 4 मई को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
Santosh Kumar