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NEET UG Row 2024: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की याचिकाओं पर जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 18 जुलाई को

Press Trust of India | July 15, 2024 | 07:04 PM IST | 2 mins read

सुप्रीम कोर्ट एनटीए द्वारा दायर पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा, जिसमें विभिन्न याचिकाओं में हाई कोर्ट से मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की गई।

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नीट यूजी 2024 विवाद मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
नीट यूजी 2024 विवाद मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार को एनटीए की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट यूजी विवाद से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट (HC) में दर्ज निजी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए नोटिस जारी किया है। एनटीए ने मुकदमों की अधिकता से बचने के लिए इस आशय की याचिका दायर की थी।

इससे पहले, एक अवकाश पीठ ने 14 जून को एनटीए की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे। जिसमें एनटीए ने कहा था कि प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के आरोपों पर नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित हैं।

एनटीए की ओर से अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं के नए बैच को भी शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं। जिसपर पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें और टैग करें।”

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पीठ ने आगे कहा कि इन याचिकाओं पर 18 जुलाई को नीट-यूजी विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि जब एससी ने स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है, तो एचसी प्रक्रियात्मक रूप से सुनवाई आगे नहीं बढ़ाता है। पीठ ने एनटीए के वकील से कहा कि वे इसे संबंधित हाई कोर्ट के संज्ञान में लाएं।

शीर्ष अदालत विभिन्न हाई कोर्ट से मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने की मांग वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पीठ से विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का भी आग्रह किया।

इससे पहले, पीठ ने 11 जुलाई को NEET-UG 2024 के आयोजन में कथित लीक की जांच, परीक्षा रद्द करने, फिर से परीक्षा कराने और जांच की मांग वाली अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए के जवाब नहीं मिले थे।

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