प्रधान ने कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सरकार उसके फैसले का पालन करेगी। उन्होंने कहा, "हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र का नुकसान न हो।"
Santosh Kumar | June 13, 2024 | 01:05 PM IST
नई दिल्ली: नीट यूजी रिजल्ट में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 जून) अपना फैसला सुना दिया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के लिए एनटीए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। इस बीच नीट पेपर लीक और एनटीए पर उठ रहे सवालों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नीट-यूजी में पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं।
प्रधान ने कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सरकार उसके फैसले का पालन करेगी। उन्होंने कहा, "हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र का नुकसान न हो।" समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, "नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है।"
इससे पहले आज यानी 13 जून को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया है। केंद्र ने आगे बताया कि इन 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
इस बारे में बोलते हुए प्रधान ने कहा, "यह मुद्दा लगभग 1,500 छात्रों से संबंधित है। सरकार अदालत को जवाब देने के लिए तैयार है। इस विशिष्ट मुद्दे पर गौर किया जा रहा है और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। सरकार इसे अदालत के समक्ष रखेगी...एनटीए देश में 3 प्रमुख परीक्षाओं यानी नीट, जेईई और सीयूईटी का सफलतापूर्वक आयोजन करता है...हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।"
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद केंद्र ने कहा कि प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पहले दिए गए ग्रेस मार्क्स शामिल नहीं होंगे। इसके बाद छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके नतीजे 5 मई को हुई मूल परीक्षा के आधार पर बनाए जाएंगे।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने संकेत दिया है कि पुन: परीक्षा 23 जून को आयोजित को होगी, और परिणाम 30 जून से पहले जारी होने की संभावना है। इसके अलावा, नीट काउंसलिंग 2024 सत्र पुन: परीक्षा परिणाम के बाद 6 जुलाई से शुरू होने वाले हैं।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद से संबंधित 3 याचिकाओं पर सुनवाई की, जो एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करती है।