NEET SC Hearing: नीट यूजी कथित पेपर लीक, दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Saurabh Pandey | June 11, 2024 | 11:22 AM IST | 2 mins read

नीट यूजी 2024 मामले की में जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी एग्जाम 2024 पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)
सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी एग्जाम 2024 पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : नीट यूजी कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की समीक्षा जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा की गई। कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।

वकील जे साई दीपक ने नीट नतीजों को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का जिक्र किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने उन्हें रजिस्ट्री के समक्ष याचिका का उल्लेख करने की सलाह दी, जिससे कि इसे मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जा सके।

अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है। हालांकि काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने वाले आरोपों पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस असमानुल्लाह ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आयुषी पटेल के एक वायरल वीडियो के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जो अपने नीट यूजी 2024 के स्कोरिंग में विसंगतियों और ओएमआर उत्तर पुस्तिका परीक्षा परिणाम प्राप्त करने का दावा करती हैं। एनटीए ने कहा कि कोई भी फटी हुई ओएमआर उत्तर पुस्तिका आधिकारिक एनटीए आईडी के माध्यम से नहीं भेजी गई थी। एनटीए के अनुसार आयुषी पटेल की ओएमआर उत्तर पुस्तिका बरकरार है, और उनके अंक आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं। एनटीए उम्मीदवारों को सलाह देता है कि वे अपने स्कोरकार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट Exams.nta.ac.in/NEET से ही डाउनलोड करें।

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नीट यूजी रिजल्ट घोषित होने से पहले 1 जून को शिवांगी मिश्रा और नौ अन्य द्वारा याचिका दायर की गई थी (शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य डायरी संख्या 25656/2024)। रिजल्ट घोषित होने के बाद कई उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गईं।

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