Santosh Kumar | October 4, 2024 | 01:01 PM IST | 2 mins read
एमसीसी ने अभी तक नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है। शेड्यूल जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज यानी 4 अक्टूबर को नीट पीजी 2024 रिजल्ट विवाद पर सुनवाई नहीं करेगा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आज के लिए नीट पीजी से जुड़ी कोई सुनवाई लिस्ट नहीं की है। नीट पीजी 2024 याचिका में परीक्षा पैटर्न में आखिरी समय में बदलाव और रिजल्ट में पारदर्शिता की कमी को लेकर उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया गया है। पिछली सुनवाई में भारत संघ का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी।
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अभ्यर्थियों ने एडेक्स लाइव को बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जो नीट पीजी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, अदालत में आज उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए उनकी पीठ का कोई भी मामला आज, 4 अक्टूबर को सूचीबद्ध नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने 4 अक्टूबर के लिए मामलों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसमें नीट पीजी मामले का जिक्र नहीं है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे मामले की तत्काल सुनवाई के लिए विशेष उल्लेख का अनुरोध करेंगे।
बता दें कि 27 सितंबर को पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि मामले की सुनवाई सोमवार 30 सितंबर को होगी, क्योंकि भारत संघ का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। लेकिन कोर्ट के आदेश में कहा गया कि अब सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। अब, 4 अक्टूबर की केस लिस्ट में इस मामले का नाम नहीं है।
याचिकाकर्ता ने प्रश्नपत्रों और उत्तर कुंजियों के प्रकाशन के साथ-साथ उनके रॉ अंकों का विवरण मांगा है। साथ ही उम्मीदवारों ने नीट पीजी 2024 परीक्षा से 3 दिन पहले परीक्षा पैटर्न में अचानक बदलाव पर चिंता जताई है और इस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।
नीट पीजी अभ्यर्थी पहले से ही परेशान हैं क्योंकि काउंसलिंग बिना किसी जानकारी, जैसे प्रदर्शन या सीट मैट्रिक्स, के शुरू हो गई है। उन्हें उम्मीद थी कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने अभी तक नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग शेड्यूल को अंतिम रूप देने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
याचिकाकर्ताओं सहित नीट पीजी मेडिकल छात्र न्यायालय के निर्णय पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शिता के पक्ष में फैसला सुनाएगा, उन्हें वह जानकारी देगा जो वे चाहते हैं और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।