Abhay Pratap Singh | April 16, 2025 | 05:43 PM IST | 2 mins read
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट 2025 परीक्षा 15 जून को आयोजित की जाएगी।
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नई दिल्ली: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) द्वारा कल यानी 17 अप्रैल (दोपहर 3 बजे के बाद) से नीट पीजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दी जाएगी। इच्छुक और योग्य छात्र एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर नीट पीजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे।
नीट पीजी 2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 मई, 2025 (रात 11:55 बजे तक) तय की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातकोत्तर का आयोजन मेडिकल स्नातकों के लिए एमडी (MD), एमएस (MS) और पीजी (PG) डिप्लोमा कार्यक्रमों जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।
एनबीई की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, “आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) 15 जून, 2025 को दो पालियों में परीक्षा आयोजित करेगा। नीट पीजी 2025 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में कराई जाएगी। नीट पीजी 2025 में उपस्थित कैंडिडेट के लिए नीट पीजी रिजल्ट 2025 की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।”
नीट पीजी 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा शासित) के तहत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री या प्रोविजनल एमबीबीएस पास प्रमाणपत्र होना चाहिए। साथ ही, आवेदकों के लिए एक-वर्षीय रोटरी इंटर्नशिप पूरी करनी अनिवार्य है।
भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) और विदेशी नागरिक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्ट ग्रेजुएट 2025 (एनईईटी पीजी 2025) के लिए आवेदन पत्र भरने के पात्र हैं। विदेशी मेडिकल स्नातकों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और एनएमसी से अस्थायी पंजीकरण प्राप्त किया हो।
एनईईटी पीजी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों को 3,500 रुपए और एससी/ एसटी/ दिव्यांग कैंडिडेट को 2,500 रुपए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम में करना होगा। अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवारों को समय-समय पर एनबीई की वेबसाइट पर विजिट सलाह दी गई है।
छात्रों ने आरोप लगाया है कि ‘छात्र एवं विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली’ (एसईवीआईएस) में उनके छात्र आव्रजन दर्जे को ‘पर्याप्त नोटिस और स्पष्टीकरण के बिना’ अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया।
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