NEET PG SC Hearing 2024: नीट पीजी मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, अंतिम फैसला आने की उम्मीद
Saurabh Pandey | December 3, 2024 | 08:55 AM IST | 2 mins read
NEET PG मामले की 26 नवंबर को होने वाली पिछली सुनवाई याचिकाकर्ताओं द्वारा एक सप्ताह के लिए स्थगित करने के आग्रह के बाद स्थगित कर दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और एमवी विश्वनाथन की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज यानी 3 दिसंबर को नीट पीजी 2024 मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें परीक्षा की पारदर्शिता और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। जबकि एनबीई बोर्ड चिंताओं के प्रति उदासीन रहा।
इससे पहले सुनवाई पांच बार स्थगित हो चुकी है। उम्मीदवारों को आज नीट पीजी परिणाम 2024 पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।
NEET PG मामले की 26 नवंबर को होने वाली पिछली सुनवाई याचिकाकर्ताओं द्वारा एक सप्ताह के लिए स्थगित करने के आग्रह के बाद स्थगित कर दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और एमवी विश्वनाथन की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी।
एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के अलावा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान सहित राज्य भी नीट पीजी परिणामों में विसंगतियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।
NEET PG 2024: उम्मीदवारों के चिताएं
उम्मीदवारों की लगातार मांग के बावजूद, एनबीईएमएस ने उत्तर कुंजी और परीक्षा सामग्री साझा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह परीक्षा नीति के खिलाफ था। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने NEET PG परीक्षा 2024 आयोजित करने के तरीके में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया। परीक्षा की तारीखों को बार-बार स्थगित करना, उत्तर कुंजी का खुलासा न करना, सामान्यीकरण विधि और उम्मीदवारों द्वारा सुरक्षित किए गए रॉ अंक 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों की प्रमुख चिंताएं हैं।
NEET PG 2024: 5 बार टल चुकी है सुनवाई
उम्मीदवारों द्वारा 7 सितंबर, 2024 को दायर किए गए मामले में अब तक पांच बार स्थगन का सामना करना पड़ा है। इसकी पहली सुनवाई 20 सितंबर को हुई थी, लेकिन बाद की सुनवाई में देरी हुई। दूसरी बार 4 अक्टूबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति के कारण, और तीसरी बार 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व की कमी के कारण सुनवाई स्थगित हुई।
इसके बाद चौथी बार 12 नवंबर को दायर एक याचिका में मामला सुलझने तक NEET PG काउंसलिंग में देरी करने की मांग की गई थी। हालांकि, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए टाल दिया था, जिसे याचिकाकर्ताओं की ओर से स्थगन की मांग के बाद जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फिर से 3 दिसंबर तक के लिए टाल दिया।
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