जस्टिस बीआर गवई और एमवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को करने वाली थी। सितंबर 2024 में याचिकाएं दायर होने के बाद से यह सातवीं बार मामला टाल दिया गया है।
Saurabh Pandey | December 12, 2024 | 01:20 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी 2024 में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका की सुनवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि NEET PG 2024 मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी, 2025 को करेगा।
कई नीट-पीजी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं में उत्तर कुंजी, रॉ अंक और सामान्यीकरण प्रक्रिया के विवरण जारी करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि इस वर्ष की दो-पाली परीक्षा पैटर्न में विसंगतियों ने परिणामों की निष्पक्षता और सटीकता को प्रभावित किया है।
जस्टिस बीआर गवई और एमवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को करने वाली थी। सितंबर 2024 में याचिकाएं दायर होने के बाद से यह सातवीं बार मामला टाल दिया गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज कहा कि शीर्ष अदालत में नियमित मामलों को अब "नोटिस के बाद के मामलों में भारी लंबितता" को देखते हुए जनवरी 2025 से सूचीबद्ध किया जाएगा। इसलिए जब NEET-PG 2024 याचिका की बात आती है तो इसमें और देरी होने की उम्मीद है।
NEET-PG 2024 परीक्षा इस साल 19 अगस्त को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा दो पालियों में आयोजित की गई थी। यह पहली बार था कि एनबीई ने दो-पाली परीक्षा पद्धति लागू की थी।