ToFEI: तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया कैंपेन, गाइडलाइंस जारी

इसका उद्देश्य पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाना है कि वे ToFEI दिशानिर्देशों का अनुपालन करें और तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनें।

शैक्षणिक संस्थानों की आचार संहिता में "तम्बाकू उपयोग निषेध" दिशानिर्देशों को शामिल करना है। (आधिकारिक वेबसाइट)शैक्षणिक संस्थानों की आचार संहिता में "तम्बाकू उपयोग निषेध" दिशानिर्देशों को शामिल करना है। (आधिकारिक वेबसाइट)

Saurabh Pandey | June 24, 2024 | 06:00 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के हिस्से के रूप में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के उपयोग से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (टीओएफईआई) कैंपेन शुरू किया है, जिसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक ToFEI कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है और इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस (WNTD) पर लॉन्च किया है, जो 31 मई, 2024 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाना है कि वे ToFEI दिशानिर्देशों का अनुपालन करें और तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनें।

Background wave

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए मिशन को आगे बढ़ाते हुए सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफईआई) के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक गाइडलाइन जारी की है।

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए गाइडलाइन जारी

  • शैक्षणिक संस्थान के परिसर में नामित व्यक्ति की जानकारी के साथ 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' साइनबोर्ड प्रदर्शित करें।
  • नामित व्यक्ति की जानकारी के साथ शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश द्वार/सीमा दीवार पर "तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान" साइनेज प्रदर्शित करें।
  • परिसर के अंदर सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े या फेंके गए गुटखा/तंबाकू के पाउच, थूकने के स्थान जैसे तंबाकू के उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए।
  • शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में तंबाकू के नुकसान पर पोस्टर और अन्य तरीके से जागरूकता फैलाएं।
  • शैक्षणिक संस्थानों में हर 6 महीने में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण गतिविधि का आयोजन करें।
  • साइनेज पर 'तंबाकू मॉनिटर्स' का नामांकन और उनके नाम, पदनाम और संपर्क नंबर का उल्लेख किया जाना है।
  • शैक्षणिक संस्थानों की आचार संहिता में "तम्बाकू उपयोग निषेध" दिशानिर्देशों को शामिल करना।
  • शिक्षण संस्थान की चारदीवारी/बाड़ की बाहरी सीमा से 100 गज क्षेत्र का चिन्हांकन।
  • शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे की दुकानें किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेंगी।
  • ToFEI के कार्यान्वयन मैनुअल के अनुलग्नक-III के अनुसार तंबाकू के उपयोग के खिलाफ प्रतिज्ञा लें।

Also read CBSE CTET City Slip 2024: सीबीएसई सीटेट सिटी इंटिमेशन स्लिप ctet.nic.in पर जारी, ऐसे करें चेक

तम्बाकू का उपयोग भारत में मौतों और बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है। देश में हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोगों की मौत होती है। भारत तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS) 2019 के अनुसार, देश भर में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र विभिन्न रूपों में तंबाकू का सेवन करते हैं।

हमारे स्कूल भवनों और परिसरों के आसपास विभिन्न रूपों में तंबाकू उत्पादों की आसान पहुंच इन सभी स्थिति का कारण बनने वाले प्रमुख कारकों में से एक मानी जाती है।

Download Our App

Start you preparation journey for JEE / NEET for free today with our APP

  • Students300M+Students
  • College36,000+Colleges
  • Exams550+Exams
  • Ebooks1500+Ebooks
  • Certification16000+Certifications