Hijab Row: कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कल एससी करेगा सुनवाई
याचिका में कहा गया कि हिजाब बैन के चलते अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
Press Trust of India | August 8, 2024 | 01:24 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया है। बंबई एचसी ने 26 जून को इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया कि आज से परीक्षा शुरू हो रही है। जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को ‘ड्रेस कोड’ पर निर्देशों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
जैनब अब्दुल कय्यूम समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबीहा जैदी ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि कॉलेज में ‘यूनिट टेस्ट’ शुरू हो रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, ‘‘इस पर कल (शुक्रवार) को सुनवाई होगी। मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है।’’
Also read Hijab Row: कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
बंबई उच्च न्यायालय ने ‘चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी’ के एनजी आचार्य एवं डीके मराठे कॉलेज द्वारा हिजाब, बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से 26 जून को इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘ड्रेस कोड’ का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो कि शैक्षणिक संस्थान की ‘‘स्थापना और प्रशासन’’ के लिए कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने बंबई उच्च न्यायालय में दावा किया था कि यह नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
Bombay High Court: बंबई एचसी ने क्या कहा?
बंबई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हमारे विचार में कॉलेज द्वारा निर्धारित ‘ड्रेस कोड’ को याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। बता दें कि, मौजूदा हिजाब बैन विवाद मुंबई के एक कॉलेज द्वारा लिए गए निर्णय से जुड़ा है।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- Govt Survey: एक तिहाई स्कूली बच्चे लेते हैं निजी कोचिंग, शहरों में यह प्रवृत्ति अधिक, सरकारी सर्वे में खुलासा
- NEET PG 2025 Result: नीट पीजी रिजल्ट 3 सितंबर तक होगा जारी, लाखों उम्मीदवारों को इंतजार, जानें अपेक्षित कटऑफ
- Coursera Global Skills Report 2025: भारत वैश्विक रैंकिंग में 89वें स्थान पर, एआई और टेक स्किल की मांग में तेजी
- NEET UG 2025: उत्तर प्रदेश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? पात्रता, फीस और रैंक जानें
- NEET UG 2025 Counselling: एम्स दिल्ली के लिए नीट में कितने मार्क्स चाहिए? जानें संभावित कैटेगरी वाइज कटऑफ
- Parakh Rashtriya Sarvekshan: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा- स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक, मोदी सरकार उदासीन
- Bihar Govt Jobs: 35% आरक्षण अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए, बीपीएससी ने जारी की अधिसूचना
- NEET UG 2025: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कितनी सीटें? पिछले साल हुई बढ़ोतरी, जानें राज्यवार डिटेल
- Israel-Iran Conflict: सुरक्षा कारणों से तेहरान से भारतीय छात्रों को निकाला गया, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
- UP Police Joining Letter: यूपी पुलिस में एक साथ भर्ती हुए सेवानिवृत्त फौजी और उनके बेटे को मिला नियुक्त पत्र