Santosh Kumar | August 21, 2025 | 07:18 AM IST | 1 min read
जारी बयान के अनुसार, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है।
नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अपनी सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं की विभिन्न सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
हरियाणा सरकार के इस फैसले के तहत, ग्रुप-बी की नौकरियों में 1% और ग्रुप-सी की नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा।
जारी बयान के अनुसार, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
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पूर्व अग्निवीरों को कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ‘ग्रुप-बी’ पदों पर 1% और ‘ग्रुप-सी’ पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा।
इसी प्रकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खनन एवं भूविज्ञान विभाग में ‘माइनिंग गार्ड’ (खनन रक्षक) के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।