सैनी ने कहा, "हमने प्रावधान किया है कि ग्रुप सी और डी पदों के लिए भी तीन वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच में यह आयु में छूट 5 वर्ष होगी।"
Santosh Kumar | July 17, 2024 | 05:36 PM IST
नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने बुधवार (17 जुलाई) को अग्निवीरों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन जैसी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही इन पदों के लिए आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।"
सैनी ने कहा, "हमने प्रावधान किया है कि ग्रुप सी और डी पदों के लिए भी 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।"
सैनी ने यह भी बताया कि यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा किसी अग्निवीर को 30,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन दिया जाता है, तो सरकार उस इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।
हरियाणा के सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को टैग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों के कल्याण के लिए सबसे आगे काम कर रही है। प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुरूप हम प्राथमिकता के आधार पर किसानों और जवानों का ख्याल रख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब अग्निवीरों को कोई भी लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों में नियुक्ति चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी।