जिन उम्मीदवारों ने पहले ही NCWEB में पंजीकरण करा लिया है और किसी कारणवश अपनी प्रवेश औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए हैं, वे भी इस अवधि के दौरान अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि 11 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार चयन का उद्देश्य कानून में मास्टर डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि कानूनी पेशेवर की सेवाएं प्रदान करना है।