Delhi NCR School News: दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी-3 के तहत हाइब्रिड मोड में संचालित होगी कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की सिफारिशें फिर से लागू की गई है।

छात्रों और अभिभावकों के पास जहां भी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध होगी, उसे चुनने का विकल्प होगा। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
छात्रों और अभिभावकों के पास जहां भी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध होगी, उसे चुनने का विकल्प होगा। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Press Trust of India | December 16, 2024 | 05:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) की वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति ने वायु गुणवत्ता में आई गिरावट के बीच सोमवार को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना चरण-3 (GRAP - 3) के तहत कई प्रतिबंधों को लागू कर दिया। ग्रैप-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5वीं तक के स्कूल हाईब्रिड मोड में संचालित किए जाएंगे।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘‘हवाओं की मंद गति और बहुत कम ऊंचाई पर प्रदूषकों के जमाव सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों की वजह से दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर समिति की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में संशोधित ग्रैप अनुसूची (शुक्रवार को जारी) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है।’’

संशोधित कार्ययोजना के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में विद्यालयों को अनिवार्य रूप से जीआरएपी-3 के तहत पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में संचालित करानी होगी। विद्यार्थियों और अभिभावकों के पास जहां भी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध होगी, उसे चुनने का विकल्प होगा।

Also readRajasthan News: कोचिंग सेंटर में छात्रों के बेहोश होने के बाद प्रदर्शन, एसडीएम ने दिया जांच का आश्वासन

Graded Response Action Plan के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम आकार के मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पूर्व में ऐसे प्रतिबंध केवल बीएस-3 वाहनों पर ही लागू होते थे।

दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में जीआरएपी-3 तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से दिव्यांगों को छूट दी गई है। दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को तीसरे चरण के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के कर्मचारियों के आने और जाने के समय में अंतर करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए भी इसी तरह के समय में अंतर करने का फैसला कर सकती है। सर्दियों के दौरान, दिल्ली में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसके तहत वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है। दिल्ली में सोमवार दोपहर 2 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 दर्ज किया गया।

[

विशेष समाचार

]

Download Our App

Start you preparation journey for JEE / NEET for free today with our APP

  • Students300M+Students
  • College36,000+Colleges
  • Exams550+Exams
  • Ebooks1500+Ebooks
  • Certification16000+Certifications