SSC Exams: अदालत ने एसएससी को लगाई फटकार, कहा- परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लेकर चर्चा पर रोक नहीं लगाई जा सकती
Santosh Kumar | October 9, 2025 | 07:24 AM IST | 1 min read
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एसएससी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को उसके उस आदेश के लिए फटकार लगाई जिसमें प्रश्नपत्रों पर व्यक्तियों और सोशल मीडिया सामग्री बनाने वालों द्वारा किसी भी तरह की चर्चा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अदालत ने कहा कि एसएससी "परीक्षा के प्रश्नपत्रों के संबंध में चर्चा पर रोक नहीं लगा सकता।"
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एसएससी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका में दावा है कि एसएससी ने प्रश्नपत्रों पर चर्चा और विश्लेषण पर अनुचित रोक लगाने को कहा है।
अदालत ने एसएससी को लगाई फटकार
पीठ ने कहा, "एसएससी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आयोग इस तरह की अधिसूचना कैसे जारी कर सकता है? परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद प्रश्नपत्र पर चर्चा करना सामान्य बात है। इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?"
विकास कुमार मिश्रा की याचिका में कहा गया कि एसएससी ने 8 सितंबर को नोटिस जारी कर चेतावनी दी कि जो व्यक्ति या सोशल मीडिया मंच एसएससी परीक्षा के प्रश्नपत्र या सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
'एसएससी का कदम अवैध, मनमाना है'
एसएससी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। याचिका में कहा गया कि आयोग ने प्रश्नपत्रों पर चर्चा, विश्लेषण और प्रसार पर रोक लगाई है और उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
याचिका में दावा किया गया कि एसएससी का कदम अवैध, मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों और लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- UGC Act 2026: यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, नियमों को बताया दमनकारी
- Coaching Reforms: कक्षा 11 के स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराने की संभावना तलाश रहा केंद्र, अधिकारी ने दी जानकारी
- MP School News: मध्य प्रदेश में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3,660 करोड़ रुपये स्वीकृत, मंत्री ने की घोषणा
- VBSA Bill: लोकसभा ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' को संयुक्त समिति को भेजने की दी मंजूरी, जानें महत्व
- Govt in Lok Sabha: केवीएस में 10,173 पद रिक्त; 2014 से भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का साल-वार विवरण जारी
- एसएमवीडीआईएमई में हिंदुओं के लिए आरक्षण और मुस्लिम छात्रों को स्थानांतरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन
- IIM Indore Admission Guidelines 2026-28: आईआईएम इंदौर ने पीजीपी एडमिशन गाइडलाइंस जारी की, पात्रता मानदंड जानें
- IIT Bombay News: महाराष्ट्र सरकार आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने के लिए केंद्र को लिखेगी पत्र, सीएम ने दी जानकारी
- दिल्ली का भलस्वा स्लम: आधार कार्ड और गंदगी से गुम हुई शिक्षा
- Nobel Prize in Economics 2025: जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को मिलेगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार