SSC Exams: अदालत ने एसएससी को लगाई फटकार, कहा- परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लेकर चर्चा पर रोक नहीं लगाई जा सकती

Santosh Kumar | October 9, 2025 | 07:24 AM IST | 1 min read

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एसएससी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, "एसएससी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आयोग इस तरह की अधिसूचना कैसे जारी कर सकता है?" (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को उसके उस आदेश के लिए फटकार लगाई जिसमें प्रश्नपत्रों पर व्यक्तियों और सोशल मीडिया सामग्री बनाने वालों द्वारा किसी भी तरह की चर्चा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अदालत ने कहा कि एसएससी "परीक्षा के प्रश्नपत्रों के संबंध में चर्चा पर रोक नहीं लगा सकता।"


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