CM SHRI Schools: दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर से होगी पढ़ाई

Press Trust of India | February 12, 2026 | 01:50 PM IST | 1 min read

दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पात्रता मानदंडों में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली शिक्षा बोर्ड के विघटन के बाद, ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे।

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार 75 सीएम श्री विद्यालयों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित शिक्षण, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करेगी, जिसका उद्देश्य वैश्विक शिक्षा मानकों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाना है।

एक अधिकारी ने बताया कि इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा रूपरेखा 2023 के अनुरूप विशेष संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये विद्यालय कौशल-आधारित और योग्यता-उन्मुख शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि छात्रों को वैश्विक मांगों के लिए तैयार किया जा सके।

स्मार्ट कक्षाएं, एआई-सक्षम पुस्तकालय होगा

अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक मूल्यांकन प्रणाली भी शुरू की जाएगी। अधिकारी के अनुसार, परिसरों में आभासी वास्तविकता उपकरणों से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाएं, एआई-सक्षम पुस्तकालय, रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होंगी। इन विद्यालयों को सौर ऊर्जा के उपयोग और शून्य-अपशिष्ट प्रथाओं के साथ हरित परिसरों के रूप में भी विकसित करने की योजना है।

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CM SHRI Schools Admission 2026: प्रवेश प्रक्रिया

इन संस्थानों में या तो नर्सरी स्तर से या कक्षा 6 से कक्षाएं शुरू होंगी। जानकारी के मुताबिक कक्षा 6 से आगे प्रवेश प्रतिभावान छात्रों की पहचान के लिए योग्यता परीक्षा के आधार पर होगा। आधी सीटें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें शिक्षा निदेशालय (DoE), एमसीडी, एनडीएमसी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय द्वारा संचालित स्कूल शामिल हैं।

दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पात्रता मानदंडों में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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