Santosh Kumar | November 11, 2025 | 04:00 PM IST | 1 min read
शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों को कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। यह कदम केंद्र द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू करने के बाद उठाया गया है।
शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें। अगली सूचना तक कक्षाएं स्कूल में और ऑनलाइन दोनों तरह से संचालित की जाएंगी।
यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो गया। धीमी हवाओं और खराब मौसम के कारण वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई, जिससे प्रदूषण बढ़ गया।
ग्रैप के तीसरे चरण के कार्यान्वयन के बाद, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। गैर-जरूरी निर्माण कार्य, स्टोन क्रशर और खनन पर रोक रहेगी, साथ ही बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, दिव्यांगजनों को वाहन प्रतिबंध से छूट दी गई है। स्कूलों को स्थिति पर कड़ी नज़र रखने और दिल्ली सरकार द्वारा जारी वायु गुणवत्ता संबंधी सलाह के अनुसार कक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश दिया गया है।