परिपत्र में कहा गया है कि आवेदनों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल सोमवार (दो जून) को खुलेगा और जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून है।
Press Trust of India | June 2, 2025 | 02:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए विशेष बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के दाखिले को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को जारी परिपत्र के अनुसार, इसके लिए ‘‘बेंचमार्क दिव्यांगता’’ वाले बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं।
‘‘बेंचमार्क दिव्यांगता’’ शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं हो तथा जो दिव्यांगजन अधिकार आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी अस्पताल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
परिपत्र में कहा गया है कि बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या संबंधित श्रेणियों वाले बच्चों पर भी मूल्यांकन या नैदानिक रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जा सकता है।
परिपत्र के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक विशेष आवश्यकता वाले आवेदकों के लिए आयु मानदंड प्री-स्कूल/नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष, किंडरगार्टन के लिए चार से आठ वर्ष और पहली कक्षा के लिए पांच से नौ वर्ष होना चाहिए।
परिपत्र में कहा गया है कि आवेदनों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल सोमवार (दो जून) को खुलेगा और जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून है, जिसमें सात जुलाई को एक ‘कम्प्यूटरीकृत ड्रा’ निकाले जाने की संभावना है।
परिपत्र में साफ कहा गया है कि आरटीई कानून के अनुसार कोई भी स्कूल दाखिले के समय डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं मांग सकता। ऐसा करने पर मांगी गई रकम से दस गुना तक जुर्माना लग सकता है। अभिभावक को सलाह दी गई है कि वे पता गलत न बताएं, क्योंकि दाखिला कंप्यूटर से लोकेशन डाटा के आधार पर होता है।