न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने आदेश दिया कि यह सहायता तभी दी जाएगी जब क्लर्क कानून या मानविकी में स्नातक न हो।
Santosh Kumar | November 26, 2024 | 02:39 PM IST
नई दिल्ली: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) द्वारा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट 2025) का आयोजन 1 दिसंबर को किया जाएगा। इस बीच, परीक्षा के लिए पंजीकृत दिव्यांग पीजी उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लेखक की अनुमति दे दी है। एनएलयू ने आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर परीक्षा के लिए क्लैट 2025 एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट की मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट (क्लैट-पीजी) में शामिल होने वाले एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को सहायता के लिए एक लेखक रखने की अनुमति दी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने आदेश दिया कि यह सहायता तभी दी जाएगी जब क्लर्क कानून या मानविकी में स्नातक न हो। यह आदेश दृष्टिबाधित कानून के छात्रों और स्नातकों के समूह द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने एआईबीई और क्लैट जैसी परीक्षाओं में भेदभाव और RPwD अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। क्लैट 2025 परीक्षा 1 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी।
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क्लैट प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और भाग लेने वाले विधि विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित विधि कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल से क्लैट 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लैट 2025 परीक्षा पैटर्न के अनुसार, प्रश्न पत्र में कुल 120 अंकों के लिए 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्लैट 2025 के पेपर में 5 सेक्शन अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से प्रश्न होंगे।