WB News: प्राथमिक विद्यालयों में 14,052 सहायक शिक्षकों की होगी नियुक्ति, कलकत्ता एचसी ने WBSSC को दिया निर्देश

अदालत ने डब्ल्यूबीएसएससी को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर 14,052 अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची और पैनल तैयार करने एवं जारी करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर पश्चिम बंगाल में 14 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर पश्चिम बंगाल में 14 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Press Trust of India | August 28, 2024 | 10:19 PM IST

नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) को बुधवार को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्त-पोषित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद पर 14,052 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। कलकत्ता एचसी ने कहा कि डब्ल्यूबीएसएससी को यह प्रक्रिया 12 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।

न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के विभिन्न आदेशों से प्राप्त 36 अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है, जिनमें राज्य-स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी), 2016 के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अदालत ने एसएससी को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर 14,052 अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची और पैनल तैयार करने एवं जारी करने का निर्देश दिया।

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खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एसएससी काउंसलिंग आयोजित करेगा और व्यक्तित्व परीक्षा में उपस्थित सभी 14,052 अभ्यर्थी की सिफारिश करेगा। पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसी सिफारिश के बाद कानून के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

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इन अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को खंडपीठ के समक्ष 36 अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी सहायता प्राप्त/प्रायोजित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (शारीरिक और कार्य शिक्षा को छोड़कर) की भर्ती के लिए एसएलएसटी 2016 से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश के आदेशों से उत्पन्न हुई थी।

एसएलएसटी 2016 का आयोजन डब्ल्यूबीएसएससी नियम, 2016 के तहत किया गया था। साक्षात्कार सूची 24 अगस्त 2019 को और मेधा सूची चार अक्टूबर 2019 को प्रकाशित की गई थी। चयन प्रक्रिया को एकल पीठ के समक्ष कई रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और एसएससी को नियमों के अनुसार पात्र समझे जाने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया था।

आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता की वैधता को नियमों के अनुसार सत्यापित करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके बाद, एसएससी ने जून 2021 में एक नई साक्षात्कार सूची जारी की, जिसमें पैरा-शिक्षकों के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत को छोड़कर कुल 14,339 अंतिम रिक्तियों का खुलासा हुआ। अन्य रिट याचिकाओं में आदेशों और इसी तरह के फैसलों से असंतुष्ट होकर, वर्तमान अपीलें खंडपीठ के समक्ष दायर की गई थीं।

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