Santosh Kumar | November 18, 2025 | 05:39 PM IST | 2 mins read
यूपी होमगार्ड भर्ती आवेदन और शुल्क 17 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। जमा शुल्क समायोजित करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य भर में 41,424 रिक्त पदों को भरा जाएगा। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन आज से आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क 17 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। जमा शुल्क समायोजित करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करना आवश्यक है।
किसी भी गलती से बचने के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय अपने दस्तावेज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साथ रखनी चाहिए। आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ₹400 है, जबकि एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ₹300 है। पात्रता संबंधी विवरण के लिए अधिसूचना देखें।
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और तर्कशक्ति जैसे विषय शामिल होंगे और यह 100 अंकों की होगी।
उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यूपी सरकार द्वारा 10वीं कक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य योग्यता भी मान्य है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को मार्कशीट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2025 तक कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।
अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 जुलाई 1995 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी एवं अन्य पात्र श्रेणियों (उत्तर प्रदेश के मूल निवासी) को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।