UP: यूपी सरकार ने अयोध्या, गाजियाबाद में दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी

इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल, विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए तैयार है। (इमेज सोर्सः @myogiadityanath)
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए तैयार है। (इमेज सोर्सः @myogiadityanath)

Press Trust of India | July 4, 2025 | 08:40 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी है और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी किया है। सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक शहर में इंजीनियरिंग-केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि "नया उत्तर प्रदेश" उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से उच्च शिक्षा में नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए तैयार है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए दोनों विश्वविद्यालय प्रस्तावों को समयबद्ध प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई है। मंत्री ने बताया कि महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर अनुमति प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय अब निर्धारित शर्तों और आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार औपचारिक रूप से संचालित हो सकेगा।

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विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यकताएं

इसी तरह, भारतीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग सोसायटी, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तावित अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 6 के तहत आशय पत्र जारी किया गया है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए, किसी संस्थान को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि, शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि और कम से कम 24,000 वर्ग मीटर का शैक्षणिक बुनियादी ढांचा शामिल है।

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