SSC Exams: एसएससी भर्ती परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Santosh Kumar | September 4, 2025 | 10:26 PM IST | 2 mins read

इस बीच, आयोग ने कहा है कि वह अब अपनी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक उपलब्ध कराएगा।

पीठ ने निखिल कुमार द्वारा दायर याचिका का संज्ञान लिया और 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर की भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में सुधार का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने निखिल कुमार द्वारा दायर याचिका का संज्ञान लिया और 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

इसमें कहा गया है कि एसएससी, जिसे केंद्रीय मंत्रालयों में कई राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा गया है, ने वर्षों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को परीक्षा कराने के लिए नियुक्त किया था।

SSC Exams: परीक्षा का तीसरा चरण सितंबर में

याचिका में कहा गया है कि ये बैठकें कथित तौर पर बिना किसी विवाद के आयोजित की गईं। हालांकि, यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब एसएससी ने चयन पद चरण 12 परीक्षा के संचालन का जिम्मा ‘‘एडुक्विटी’’ को सौंप दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के पहले चरण में खराब बुनियादी ढांचे और खराब प्रणालियों समेत गंभीर अनियमितताएं थीं। मंत्रालय को अवगत कराने के बावजूद परीक्षा के दूसरे चरण में भी इसी तरह की बाधाएं आईं।

परीक्षा का तीसरा चरण सितंबर में आयोजित किया जाना है, इसलिए अभ्यर्थियों ने पिछले अनुभव के आधार पर और उसी लापरवाही की आशंका जताते हुए निर्देश के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया।

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दिव्यंगों को मिलेगी लेखक की सुविधा

इस बीच, आयोग ने कहा है कि वह अब अपनी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक उपलब्ध कराएगा। यह उन परीक्षाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

एसएससी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिशानिर्देशों की प्रति भी साझा की। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से इनकार करने के कारण लेखक की अनुमति दी जाती है, तो उसे परीक्षा निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

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