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NEET-UG 2024: नीट यूजी पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Saurabh Pandey | July 8, 2024 | 08:28 AM IST | 2 mins read

याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर होने से परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो रही है।

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केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया है। (प्रतीकात्मक-शटरस्टॉक)
केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया है। (प्रतीकात्मक-शटरस्टॉक)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज यानी 8 जुलाई को नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित कदाचार और पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ सुबह 10.30 बजे के बाद याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया है। उन्होंने न्यायालय से कहा है कि कथित कदाचार के मामले अलग-अलग हैं और लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने वाली पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर होने से परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो रही है।

एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश के लिए 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक के आरोपों, कथित कदाचार और ग्रेस के विवादों से घिर गई है। इसके बाद सभी उम्मीदवारों के लिए पुन: परीक्षा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की गई है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष वरुण चौधरी को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, नीट मुद्दे पर एक गैर-जमानती एफआईआर में आज तलब किया है।

नीट यूजी 2024 काउंसलिंग स्थगित

इस बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट यूजी) 2024 काउंसलिंग को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों के लिए नीट 2024 काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी करने से इनकार करने के बाद आया है।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर गोपनीयता भंग होने के किसी सबूत के अभाव में पूरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को नुकसान होगा।

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