Press Trust of India | October 22, 2026 | 07:44 AM IST | 1 min read
शिक्षा विभाग ने स्कूल प्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे विद्यार्थियों की तस्वीरों, वीडियो और निजी जानकारी को इस तरह एकत्र करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोकें, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो सकती है।

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने बुधवार को स्कूलों को प्रवेश संबंधी नियम सख्त करने और बिना पूर्व अनुमति के परिसर में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। स्कूल आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रमुख से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, इसमें कहा गया है कि केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इस नियम से छूट दी जाएगी। स्कूल आने वाले सभी लोगों का विवरण आगंतुक पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग ने स्कूल प्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे विद्यार्थियों की तस्वीरों, वीडियो और निजी जानकारी को इस तरह एकत्र करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोकें, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो सकती है।
जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है, "छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव-स्ट्रीमिंग प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।"
परिपत्र में कहा गया है कि जो कोई भी बिना अनुमति के परिसर में प्रवेश करता है, बिना अनुमति के फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करता है, या स्कूल की गतिविधियों में बाधा डालता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए।