Santosh Kumar | October 6, 2025 | 04:55 PM IST | 2 mins read
दिशानिर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थियों को सही उत्तर पर नीले पेन से गोला भरना होगा, तथा यदि वे उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो 'ई' पर गोला भरना होगा।
नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) और कंडक्टर भर्ती 2025 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। वीडीओ पदों के लिए लिखित परीक्षा 2 नवंबर को होगी, जबकि कंडक्टर भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर एक अधिसूचना जारी की है। आरएसएसबी ने वीडीओ और परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा के दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
अधिसूचना के अनुसार, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि परिचालक भर्ती परीक्षा 2024 6 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आवेदक के पहचान पत्र में लगी फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो अभ्यर्थी उसे अपडेट करना होगा ताकि परीक्षा के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में लगी फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में लगी फोटो से किया जा सके।
यह आवश्यक है कि मूल पहचान पत्र पर अंकित फोटोग्राफ, अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित फोटोग्राफ से मेल खाता हो, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के सामने 5 विकल्प/गोले दिए जाएंगे।
पहले 4 विकल्प उत्तर के लिए होंगे, तथा अनुत्तरित विकल्प को 'ई' से चिह्नित किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थियों को सही उत्तर पर नीले पेन से गोला भरना होगा, तथा यदि वे उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो 'ई' पर गोला भरना होगा।
यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरा जाता है, तो उस प्रश्न के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में किसी विकल्प/गोले को नहीं भरता है, तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 10 मिनट दिए जाएंगे कि उन्होंने प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प/गोला भरा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र की डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
परीक्षाओं के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों या भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। केवल बोर्ड की वेबसाइट या प्रमुख राज्य समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी को ही सही माना जाना चाहिए। दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है।
परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। नकल करने की कोशिश या धोखाधड़ी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा शामिल है।