नीट पीजी रिजल्ट विवाद के बीच एमसीसी ने नीट पीजी 2024 काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से शुरू होंगे।
Santosh Kumar | September 9, 2024 | 04:23 PM IST
नई दिल्ली: नीट पीजी 2024 के परिणामों में कथित अनियमितताओं का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। परीक्षा में शामिल कुछ उम्मीदवारों ने नीट पीजी 2024 के परिणामों के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, विभिन्न बैचों के लिए अंकों के सामान्यीकरण और परिणामों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही, उम्मीदवारों ने नीट पीजी आंसर-की जारी करने की भी मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 सितंबर को दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने कोचिंग संस्थानों से प्राप्त अनौपचारिक उत्तर कुंजी से अपने उत्तरों की तुलना करने के बाद पाई गई विसंगतियों पर चिंता जताई है। वे अब एनबीईएमएस पर रॉ और सामान्यीकृत अंक दोनों जारी करने का दबाव बना रहे हैं।
अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामान्यीकरण की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने एनबीईएमएस से अनुरोध किया है कि वे परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर कुंजी के साथ-साथ प्रतिक्रिया कुंजी भी जारी करें।
एनबीईएमएस ने 23 अगस्त को नीट पीजी 2024 का रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उनकी रैंक उम्मीद से कम है। इस बारे में पूछे जाने पर एनबीईएमएस ने कहा कि उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि एनबीईएमएस नीट पीजी परीक्षा की आंसर-की जारी नहीं करता है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय और एनबीईएमएस के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला डायरी नंबर 41088/2024 में दर्ज है और कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। नीट पीजी 2024 रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है।
इससे पहले 4 सितंबर को अभ्यर्थियों ने एनबीईएमएस से शिकायत पोर्टल 15 दिनों के लिए खोलने का अनुरोध किया था। इस बीच, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग की तारीखें जारी होने के साथ ही अभ्यर्थी रिजल्ट संबंधी मुद्दों के समाधान में हो रही देरी को लेकर चिंतित हैं, जिसके चलते मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
नीट-पीजी के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से एनबीईएमएस के लिए ये 5 निर्देश चाहते हैं-