Abhay Pratap Singh | January 14, 2025 | 01:39 PM IST | 2 mins read
शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 25% सीटें वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होती है।
नई दिल्ली: महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार प्रवेश 2025 (RTE Admissions 2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व पात्र छात्र और उनके अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in के माध्यम से महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन फॉर्म 2025 भर सकते हैं।
महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश 2025 के तहत आवेदन करने के लिए माता-पिता को आवेदन पत्र के साथ बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र और अपनी आय का विवरण अपलोड करना होगा। आवेदकों को आवेदन पत्र में 10 पसंदीदा स्कूल चुनने की अनुमति दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी तय की गई है।
शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। आरटीई के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र 3 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पात्रता मानदंड के अनुसार, एडमिशन लेने वाले बच्चे का परिवार ईडब्ल्यूएस वर्ग या अन्य वंचित श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए, ताकि वंचित समूहों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। 1 लाख रुपये से कम वार्षिक घरेलू आय वाले परिवारों के बच्चे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जिन स्कूलों में रिक्तियां अधिक हैं और आवेदनों की संख्या कम है, वे सभी आवेदकों को सीटें आवंटित करेंगे। जिन स्कूलों में रिक्तियां कम हैं, वे लॉटरी सिस्टम का उपयोग करेंगे। लॉटरी जिला प्रशासन यानी जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाली और तैयार की जाएगी।
आगे बताया गया कि, सूची जारी होने के बाद अभिभावकों के लिए आवेदन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद, अभिभावकों को पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा। नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारकि वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।