Maharashtra School Teachers Dress Code: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड किया लागू

ड्रेस कोड में पुरुष शिक्षकों के लिए गहरे रंग की पैंट और हल्के रंग की शर्ट पहनने की सलाह दी गई। वहीं, महिलाएं साड़ी या सलवार शूट, दुपट्टा पहन सकती हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने महिला शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)महाराष्ट्र सरकार ने महिला शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

Press Trust of India | March 17, 2024 | 05:28 PM IST

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों के लिए एक नया ड्रेस कोड नियम लागू किया है। जिसके अनुसार स्कूल शिक्षकों को अब टी-शर्ट, जींस और प्रिंटेड शर्ट पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, शिक्षकों को नाम के आगे 'टीआर' लिखने की अनुमति दी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में राज्य ने स्कूलों से पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय करने को कहा है। बताया गया कि जारी ड्रेस कोड सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा।

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महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों को ड्रेस कोड के रंग के चयन की अनुमति दी है, जिसमें कहा गया कि पुरुष शिक्षक की शर्ट हल्के रंग की होनी चाहिए जबकि पैंट का रंग गहरा निर्धारित किया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने कहा कि टीचरों को अपने पहनावे को लेकर सतर्क होना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों के अनुपयुक्त कपड़ों का स्कूल आने वाले छात्रों पर असर पड़ता है।

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जारी सूचना में बताया गया कि शिक्षकों द्वारा पहनी गई ड्रेस साफ-सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षक ड्रेस के रूप में साड़ी या सलवार -चूड़ीदार, कुर्ता और दुपट्टा पहन सकती हैं। वहीं, पुरुष शिक्षकों को शर्ट बाहर न करने यानी पैंट के अंदर इन (tucked-in) करने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी ड्रेस कोड का शिक्षकों ने विरोध भी किया है। कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, जो उनके स्थानीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। स्कूल ड्रेस कोड को लेकर राज्य के शिक्षकों ने कहा कि इसके प्रति टीचर पहले से ही जागरुक हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी जीआर में कहा गया कि, “शिक्षकों को डिजाइन, चित्र वाली टी-शर्ट, जींस या कोई अन्य प्रिंट शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है। आगे कहा कि डॉक्टरों और अधिवक्ताओं की तर्ज पर शिक्षकों को भी अपने नाम के आगे ‘TR’ उपसर्ग लगाने की अनुमति दी गई है।”

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