NEET Paper Leak 2024: नीट छात्रा आयुषी पटेल के एनटीए पर आरोप वाले दस्तावेज फर्जी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

आयुषी का आरोप था कि पहले एनटीए ने उसका रिजल्‍ट रोक लिया था। फिर जब उन्‍होंने ईमेल किया तो एनटीए ने फटी हुई ओएमआर शीट उसे मेल कर दी।

हाई कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में कार्रवाई करने की खुली छूट दी है। (प्रतीकात्मक-शटरस्टॉक)हाई कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में कार्रवाई करने की खुली छूट दी है। (प्रतीकात्मक-शटरस्टॉक)

Saurabh Pandey | June 19, 2024 | 11:31 AM IST

नई दिल्ली : नीट यूजी रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद से ही विवादों में घिरा रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां इस पर अलग-अलग केस याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई। एक मामले में लखनऊ की रहने वाली नीट छात्रा आयुषी पटेल ने भी याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने नीट 2024 परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थी आयुषी पटेल की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि आयुषी पटेल ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर याचिका दाखिल की थी।

नीट छात्रा आयुषी पटेल ने एनटीए पर आरोप लगाया था कि उसका रिजल्ट रोक दिया गया है। फिर जब आयुषी ने ईमेल किया तो कारण के तौर पर एनटीए ने फटी हुई ओएमआर शीट उसे मेल कर दी। इसके बाद आयुषी ने इस मामले को लेकर अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो वायरल हो गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था।

आयुषी पटेल की तरफ से याचिका में बताया गया था कि परीक्षा के वक्त उसे फटी हुई ओएमआर शीट मिली थी और उसका सही मूल्यांकन कराया जाए। लेकिन जब एनटीए की तरफ से ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, तो कोर्ट ने आयुषी की याचिका को खारिज कर दिया।

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रजिस्‍ट्रेशन नंबर निकला गलत

केंद्र सरकार के वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता ने बताया कि नीट 2024 में कोई धांधली नहीं है। याची आयुषी पटेल ने धांधली का गलत दावा किया है। आयुषी ने आवेदन का जो रजिस्‍ट्रेशन नंबर अपना होने का दावा कर रही थी, वह गलत था। वहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका फर्जी दस्‍तावेज लगाकर दाखिल की गई, लिहाजा मामले में कानूनी कार्रवाई करने से एनटीए के अफसरों को रोका नहीं जा सकता है। इस टिप्‍पणी के साथ कोर्ट ने आयुषी पटेल की याचिका खारिज कर दी।

नीट कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे। नीट विवाद पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।

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