Press Trust of India | October 31, 2024 | 09:30 AM IST | 2 mins read
एनसीपीसीआर ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं जिनका पालन स्कूलों को करना होगा।
नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, “सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रमुखों को दिशा-निर्देशों में बताए गए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।”
इसके मुताबिक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं जिनका पालन स्कूलों को करना होगा।
परिपत्र में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों में स्कूलों के सुरक्षा निरीक्षण के लिए एक ‘चेकलिस्ट’ भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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