दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 के तहत आवंटन से संबंधित प्रश्नों के लिए विंडो 18 जनवरी से 27 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 की पहली सूची डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि जैसे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
Saurabh Pandey | January 2, 2025 | 03:46 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग (DoE) की तरफ से दिल्ली नर्सरी एडमिशन ओपन सीट्स पंजीकरण प्रक्रिया का कल यानी 3 जनवरी 2025 आखिरी दिन है। दिल्ली नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं।
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभिभावकों को आवश्यक विवरण आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर अपलोड करना होगा।
दिल्ली नर्सरी प्रवेश 2025 में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए एक अलग सूची जारी की जाएगी। शेड्यूल के अनुसार, दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 के लिए चयनित छात्रों की पहली सूची 17 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 के तहत आवंटन से संबंधित प्रश्नों के लिए विंडो 18 जनवरी से 27 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 की पहली सूची डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि जैसे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। शिक्षा विभाग 3 फरवरी को दिल्ली नर्सरी प्रवेश 2025 में चयनित बच्चों की दूसरी सूची जारी करेगा और रिजॉल्यूशन विंडो 5 फरवरी से 11 फरवरी तक खुलेगी।
दिल्ली नर्सरी प्रवेश 2025 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 31 मार्च 2025 तक नर्सरी के लिए तीन वर्ष, केजी के लिए चार वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच वर्ष है। दिल्ली नर्सरी प्रवेश 2025 के लिए ऊपरी आयु सीमा नर्सरी के लिए चार वर्ष से कम है। केजी के लिए पांच वर्ष से कम और कक्षा 1 के लिए छह वर्ष से कम होनी चाहिए।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए आयु सीमा में कक्षाओं की न्यूनतम और ऊपरी आयु सीमा में स्कूलों के प्रमुखों के स्तर पर 30 दिनों तक की छूट दी जा सकती है। माता-पिता मैन्युअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट पाने के लिए स्कूलों के प्रमुखों या प्रधानाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं।