Saurabh Pandey | May 20, 2026 | 01:30 PM IST | 3 mins read
दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'लखपति बिटिया योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत बेटियों को जन्म से कॉलेज की पढ़ाई तक विभिन्न चरणों में ₹56,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। 1.20 लाख तक की सालाना आय वाले दिल्ली के मूल निवासी परिवार इस योजना के पात्र होंगे।

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना 'लखपति बिटिया योजना' (Lakhpati Bitiya Yojana) की शुरुआत की है। यह योजना वर्ष 2008 से चली आ रही पुरानी 'लाडली योजना' की जगह लेगी, जिसे सरकार ने अधिक प्रभावी और एडवांस बनाकर पेश किया है।
इस नई नीति के तहत दिल्ली सरकार पात्र परिवारों की बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन/डिप्लोमा) तक विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता बैंक खाते में जमा करेगी। ब्याज जुड़ने के बाद मैच्योरिटी के समय यह राशि 1 लाख से अधिक हो जाएगी।
लखपति बिटिया योजना के तहत बालिकाओं को एकमुश्त राशि देने के बजाय उनके जीवन और शिक्षा के प्रमुख पड़ावों पर किस्तों में पैसे सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा किए जाएंगे-
बेटी के जन्म पर - 11,000 रुपये की पहली किस्त।
कक्षा 1 में दाखिला लेने पर - 5,000 रुपये की राशि।
कक्षा 6 में प्रवेश करने पर - 5,000 रुपये
कक्षा 9 में प्रवेश पर - 5,000 रुपये
कक्षा 11 में प्रवेश पर - 5,000 रुपये
कक्षा 12 में प्रवेश पर - 5,000 रुपये
ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स करने पर - 20,000 रुपये (चरणबद्ध तरीके से)।
इन सभी किस्तों को मिलाकर कुल सरकारी योगदान 56,000 रुपये होता है, जो समय के साथ बैंक में जमा ब्याज के साथ बढ़कर मैच्योरिटी के समय 1 लाख से 1.25 लाख रुपये के बीच पहुंच जाएगा।
दिल्ली सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की हैं-
लखपति बिटिया योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए सरकार एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर चुकी है। माता-पिता बेटी के जन्म के 1 वर्ष के भीतर या स्कूल में दाखिले के हर चरण पर 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बेटी और माता-पिता का आधार कार्ड
राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र (सालाना आय ₹1.20 लाख से कम का)
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
स्कूल में दाखिले/प्रवेश का प्रमाण (Admission Proof)
स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया टीकाकरण रिकॉर्ड
बैंक खाता विवरण (Aadhaar-Linked Bank Account) और पासपोर्ट साइज फोटो।
सरकार द्वारा जमा की जाने वाली यह राशि केवल तभी निकाली जा सकेगी जब बेटी निर्धारित शर्तें पूरी कर लेगी। स्कूल स्तर के लाभ को लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी करने और 12वीं कक्षा पास करने के बाद निकाला जा सकता है। वहीं, उच्च शिक्षा (डिप्लोमा या ग्रेजुएशन) के लिए मिलने वाले लाभ को कोर्स पूरा होने और बेटी के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही बैंक खाते से निकाला जा सकेगा।