अदालत ने कहा है कि खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को वैध माना जाएगा और 29 मई, 2017 की यथास्थिति बहाल रहेगी।
भारतीय महावाणिज्य दूतावास और सिएटल शहर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करने के लिए साझेदारी में काम किया।