Saurabh Pandey | May 16, 2025 | 02:30 PM IST | 2 mins read
सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ क्लैट उम्मीदवार हार्दिक गर्ग द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने CLAT 2025 परीक्षा को चुनौती दी है।
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नई दिल्ली : कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे आज यानी 16 मई को क्लैट-यूजी 2025 के संशोधित परिणाम प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश के अपलोड होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां उत्तर कुंजी में कुछ गलतियों को सुधारने के निर्देश दिए गए थे।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि 7 मई का आदेश आज ही अपलोड किया जाएगा, तो कंसोर्टियम के वकील ने कहा कि परिणाम आदेश अपलोड होने के दो घंटे के भीतर भी प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि, क्लैट पेपर प्रश्नों के संबंध में की गई अपील के खिलाफ फाइनल CLAT निर्णय अभी तक घोषित नहीं किया गया है।
सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ क्लैट उम्मीदवार हार्दिक गर्ग द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने CLAT 2025 परीक्षा को चुनौती दी है। एनएलयू कंसोर्टियम के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने पीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, क्योंकि कंसोर्टियम ने अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित किया था कि CLAT-UG परिणाम सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और सुनवाई 7 मई को निर्धारित थी। 7 मई को, न्यायालय ने कुछ प्रश्नों को हटाने और कुछ उत्तरों के लिए अंक देने के निर्देश जारी किए। उन्होंने आगे कहा कि 7 मई का अंतिम आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ अपील पर सुनवाई की, जिसने CLAT के प्रश्न 81, 93 और 97 के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। सीजेआई बी आर गवई ने CLAT के प्रश्नों पर उठाई गई आपत्ति के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कल शाम आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, और बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।
CLAT 2025 परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित की गई थी और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए थे। CLAT परीक्षा NLU और शीर्ष विश्वविद्यालयों में LLB पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
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दिसंबर 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे और कंसोर्टियम को याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा।
कंसोर्टियम ने फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील की। 23 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कंसोर्टियम की अपील पर फैसला सुनाया और कुछ संशोधनों का आदेश दिया। 7 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और कुछ अन्य बदलावों का निर्देश दिया।