Abhay Pratap Singh | January 18, 2024 | 11:24 AM IST | 1 min read
छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब में राज्य के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है।
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में राज्य के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का ऐलान किया है। यह फैसला राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है।
हालांकि, यह नियम आगामी पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है। जिस आधार पर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक उम्मीदवार प्रदेश सरकार की नौकरियों में अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा छूट का लाभ उठा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साओ ने बताया कि प्रदेश सरकार की नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के साथ ही अन्य वर्गों के लिए आयु सीमा में दी गई छूट के तहत उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी।
उपमुख्यमंत्री अरुण साओ ने आगे कहा कि कैबिनेट ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की जांच के लिए उप-समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस उप-समिति की अध्यक्षता करेंगे।
डिप्टी सीएम साओ ने बैठक के बाद कहा कि साल 2018 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2,259 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके पांच साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है।