सीबीएसई ने अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा स्कूली शिक्षा (एनसीएफ-एसई) छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष रूप से कौशल शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Saurabh Pandey | August 28, 2024 | 12:59 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में 'कम्पोजिट स्किल लैब्स' स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। कौशल शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) ने सीबीएसई स्कूलों में 'कम्पोजिट स्किल लैब्स ' स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
सीबीएसई की तरफ से स्कूलों के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वे या तो कक्षा 6 से 12 के लिए 600 वर्ग फुट क्षेत्र की एक कम्पोजिट स्किल लैब स्थापित करें, या 400 वर्ग फुट क्षेत्र की दो अलग-अलग प्रयोगशालाएं एक कक्षा 6 से 10 के लिए और दूसरी कक्षा 11-12 के लिए स्थापित करें।
सीबीएसई के साथ जुड़ने वाले स्कूलों के लिए सभी आवश्यक उपकरणों और मशीनरी के साथ एक कम्पोजिट स्किल लैब की अनिवार्य आवश्यकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले से ही सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को तीन साल की अवधि के भीतर सभी आवश्यक उपकरणों और मशीनरी के साथ एक कम्पोजिट स्किल लैब स्थापित करने की आवश्यकता है।
बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की 139वीं बैठक ने सभी संबद्ध स्कूलों में 'कम्पोजिट स्किल लैब्स' की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। ये लैब्स एनईपी और एनसीएफ-एसई सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों से लैस होंगी।
अधिसूचना के अनुसार 'कम्पोजिट स्किल लैब्स' की स्थापना से छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न ट्रेडों और व्यवसायों में छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने, पारंपरिक विकल्पों से परे विविध करियर की खोज करने और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।