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Bihar News: बिहार में शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति पर लगाई गई रोक, दिसंबर में होनी थी लागू

Press Trust of India | November 20, 2024 | 03:11 PM IST | 1 min read

बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि असमानता को रोकने के लिए सरकार नई ट्रांसफर नीति में कुछ बदलाव ला सकती है।

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, आज के निर्णय का उच्च न्यायालय में हुए घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं है। (स्त्रोत- आधिकारिक एक्स/BiharEducation)
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, आज के निर्णय का उच्च न्यायालय में हुए घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं है। (स्त्रोत- आधिकारिक एक्स/BiharEducation)

नई दिल्ली: बिहार सरकार ने शिक्षकों में बढ़ती बेचैनी के बीच नई स्थानांतरण नीति पर मंगलवार (20 नवंबर, 2024) को रोक लगा दी है। यह नीति दिसंबर में लागू होनी थी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अब सभी शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन एक साथ किया जाएगा।”

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, “पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्त पुराने शिक्षकों के लिए पांच योग्यता परीक्षणों के पूरा होने के बाद ही उनका ट्रांसफर किया जाएगा। असमानता को रोकने के लिए सरकार नीति में कुछ बदलाव ला सकती है।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘भविष्य में जो भी नीति लाई जाएगी, वह शिक्षकों के हित में होगी। वर्तमान नीति में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।’’ हालांकि, मंत्री ने वर्तमान नीति में विसंगतियों, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है, के बारे में नहीं बताया।

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बता दें कि, सरकार का यह निर्णय उस दिन आया जब पटना उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की और राज्य सरकार से अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया, “आज के निर्णय का उच्च न्यायालय में हुए घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं है। कई शिक्षकों ने नई स्थानांतरण नीति के संबंध में अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, हमने मुख्यमंत्री से परामर्श किया और इसे फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।”

New Teacher Transfer Policy: नई शिक्षक स्थानांतरण नीति

बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू की थी। न्यू टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों से अपनी पंसद के स्थानों पर ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे गए थे। सरकार ने आवेदन की समय सीमा 22 नवंबर, 2024 तय की थी।

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