Saurabh Pandey | July 29, 2024 | 03:57 PM IST | 2 mins read
यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, उम्मीदवारों को पहले, दूसरे और तीसरे काउंसलिंग सत्र के लिए 2,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। स्ट्रे राउंड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 1,000 रुपये का स्ट्रे वैकेंसी पंजीकरण शुल्क (नया पंजीकरण) का भुगतान करना होगा।
नई दिल्ली : चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय (डीएमईटी), उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए दिशानिर्देश और शुल्क विवरण जारी किया है। नीट यूजी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध राज्य कोटा की 85 प्रतिशत और निजी मेडिकल कॉलेजों में 100 प्रतिशत एमबीबीएस, बीडीएस सीटों पर भर्ती की जाएगी।
यूपी नीट काउंसलिंग 2024 की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। हालांकि, डीएमईटी की तरफ से जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट dgmeup.gov.in और upneet.gov.in पर पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा।
केवल वे उम्मीदवार जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश के लिए यूपी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक तकनीकी संस्थान के सहयोग से आयोजित की जाएगी।
जो उम्मीदवार राज्य नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।
यूपी नीट काउंसलिंग | फीस | ||
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पहले, दूसरे और तीसरे काउंसलिंग सत्र के लिए पंजीकरण शुल्क | 2,000 रुपये | ||
स्ट्रे वैकेंसी पंजीकरण शुल्क | 1,000 रुपये | ||
सिक्योरिटी मनी | प्रत्येक कॉलेज के लिए अलग-अलग होगी | ||
सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए | 30,000 रुपये | ||
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए | 2 लाख रुपये | ||
प्राइवेट डेंटल कॉलेजों के लिए | 1 लाख रुपये | ||
सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए | 2 लाख रुपये | ||
सरकारी और प्राइवेट डेंटल कॉलेजों के लिए |
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सरकारी मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उनके लिए मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एक या दोनों परीक्षाएं राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हैं और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें निवास या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश सहित भारत के अन्य राज्यों के निवासी भी राज्य के निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।