Santosh Kumar | September 30, 2025 | 11:20 AM IST | 1 min read
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उसने चेतावनी दी है कि बार-बार उल्लंघन करने पर निरीक्षण, दंड या अन्य कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के 54 निजी विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर पब्लिक सेल्फ-डिस्क्लोजर डिटेल्स अपलोड न करने के लिए नोटिस जारी किया है। जून 2024 में जारी इन दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने को कहा गया। इसमें कहा गया कि यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और इसके लिए लॉगिन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
यूजीसी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर डिफॉल्ट करने वाले निजी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार, विश्वविद्यालयों से अपने रजिस्ट्रार कार्यालयों के माध्यम से दस्तावेज जमा करने को भी कहा गया।
यूनिवर्सिटीज को यही जानकारी अपनी वेबसाइटों पर भी अपलोड करनी थी। ईमेल और बैठकों के जरिए याद दिलाने के बावजूद, कई विश्वविद्यालय इस पर अमल नहीं कर पाए। यूजीसी ने चेतावनी दी है कि आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उसने चेतावनी दी है कि बार-बार उल्लंघन करने पर निरीक्षण, दंड या अन्य कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ये दिशानिर्देश उच्च शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हैं।
विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर अपने पाठ्यक्रमों, संकाय, सुविधाओं, शोध, प्रशासन और वित्तीय स्थिति की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। वेबसाइट पर जानकारी तक आसान पहुंच के लिए 'सर्च' सुविधा भी होनी चाहिए।
सूची में कुल 54 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थित हैं।