NEET PG SC Hearing: नीट पीजी में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

Saurabh Pandey | September 4, 2025 | 10:21 AM IST | 2 mins read

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा नीट पीजी उत्तर कुंजी जारी करने की घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवारों द्वारा यह जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।

एनबीईएमएस ने 21 अगस्त को घोषणा की थी कि वह पहली बार नीट पीजी उत्तर कुंजी के साथ-साथ उत्तर पुस्तिका और प्रश्न भी जारी करेगा। (आधिकारिक वेबसाइट)
एनबीईएमएस ने 21 अगस्त को घोषणा की थी कि वह पहली बार नीट पीजी उत्तर कुंजी के साथ-साथ उत्तर पुस्तिका और प्रश्न भी जारी करेगा। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2025 में पारदर्शिता वाली याचिका पर आज यानी 4 सितंबर को सुनवाई करेगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि एमसीसी काउंसलिंग 5 सितंबर या उसके बाद शुरू होने वाली है। अभ्यर्थी परीक्षा की पारदर्शिता को सत्यापित करने के लिए उत्तर कुंजी के साथ पूर्ण प्रश्न मांग रहे हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा नीट पीजी उत्तर कुंजी जारी करने की घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवारों द्वारा यह जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। हालांकि इस कदम का शुरुआत में छात्रों और मेडिकल संघों ने स्वागत किया था, लेकिन बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद कि वह प्रश्नों का पूरा सेट प्रकाशित नहीं करेगा।

याचिका में कहा गया है कि एमसीसी ने 5 सितंबर से एआईक्यू सीटों की उपलब्धता शुरू करने के बारे में पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए इस मामले को निपटाने में किसी भी तरह की देरी से याचिका निष्फल हो सकती है। यह मामला अब न्यायमूर्ति पारदीवाला की पीठ को भेज दिया गया है, क्योंकि परीक्षा पारदर्शिता से संबंधित एक पूर्व आदेश उन्होंने ही पारित किया था।

एनबीईएमएस ने 21 अगस्त को घोषणा की थी कि वह पहली बार नीट पीजी उत्तर कुंजी के साथ-साथ उत्तर पुस्तिका और प्रश्न भी जारी करेगा। हालांकि, बाद में बोर्ड ने इस घोषणा को वापस लेते हुए कहा कि प्रश्नों के पूरे सेट के बजाय केवल प्रश्न आईडी ही साझा की जाएंगी।

बाद में प्रश्न पत्र के मास्टर सेट की प्रश्न आईडी, सही उत्तर कुंजी और चिह्नित उत्तर जारी किए गए। इसे शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गई और राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग करते हुए एक बार फिर एक नई याचिका दायर की गई।

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सीटों की नई मान्यता के लिए आवेदन की जरूरत नहीं

एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 से पहले, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेजों को सीटों की नई मान्यता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एनुअल डिसक्लोजर रिपोर्ट के साथ-साथ पाठ्यक्रम-वार शुल्क विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

इस बीच, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा 50% अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 2025 की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है।

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