Santosh Kumar | November 14, 2025 | 12:15 PM IST | 2 mins read
किसी अन्य माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही स्वीकार की जाएंगी।

नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की ऑब्जेक्शन डेट संबंधी अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार 19 से 21 नवंबर तक उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। आरएसएसबी कंडक्टर परीक्षा 6 नवंबर को आयोजित की गई। बोर्ड ने 12 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उत्तर कुंजी अपलोड की, जिससे उम्मीदवार अंकों का मूल्यांकन कर सकें।
जारी अधिसूचना के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्नपत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा उसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित शुल्क के साथ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन आवेदन किया है और परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे आपत्तियां निर्धारित प्रपत्र में शुल्क के साथ बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में 19 से 21 नवंबर तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।
परीक्षा में प्रश्नपत्रों के अलग-अलग सेट शामिल थे। मास्टर प्रश्नपत्र में सभी प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्नों का क्रम और उनके विकल्प सेट आपके से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, मास्टर प्रश्नपत्र में दिए गए प्रश्न संख्या और विकल्पों के क्रम पर ही भरोसा करें।
आरएसएसबी ने प्रति आपत्ति ₹100 का शुल्क निर्धारित किया है। अभ्यर्थियों को अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रति प्रश्न ₹100 का शुल्क ऑनलाइन देना होगा, जो कि उनके द्वारा आपत्ति किए गए प्रश्नों की संख्या पर निर्भर करेगा।
किसी अन्य माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही स्वीकार की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्ति पोर्टल पर केवल मानक एवं प्रामाणिक पुस्तकों का प्रमाण ही संलग्न करें।
इस प्रमाणपत्र को अपलोड करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न का क्रमांक लिखें। संदर्भों में पुस्तक का शीर्षक, लेखक/लेखक, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी शामिल होनी चाहिए।
बिना आवश्यक प्रमाण के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने मूल प्रमाण के साथ छेड़छाड़ करके अपलोड किया है, तो बोर्ड के नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।