उम्मीदवारों को जीकप काउंसलिंग शुल्क के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान हो जाने के बाद, वे अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेज चुन सकते हैं।
अदालत ने कहा है कि खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को वैध माना जाएगा और 29 मई, 2017 की यथास्थिति बहाल रहेगी।