Saurabh Pandey | October 10, 2026 | 06:50 PM IST | 2 mins read
हरियाणा सरकार ने 2,651 नए राशन डिपो के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। 21 से 45 वर्ष के 12वीं पास पात्र उम्मीदवार 10 नवंबर तक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नई दिल्ली : हरियाणा सरकार ने राज्य में उचित मूल्य की दुकान (FPS) के नए लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी राज्य के 'सरल पोर्टल' और हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (HPDS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह चेक की सलाह दी गई है कि वे जिस ग्राम या वार्ड से आवेदन करना चाहते हैं, वहां राशन दुकान का स्थान रिक्त है या नहीं।
राशन दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को अनिवार्य रूप से उसी क्षेत्र, गांव या वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए, जिसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा रहा है।
वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा। आवेदकों को मूल दस्तावेजों और उनकी स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कंप्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, किराया/लीज/स्वामित्व प्रमाण, परिसर का साइट मैप, आय प्रमाण पत्र, तथा यह घोषणा-पत्र शामिल हैं कि आवेदक किसी सरपंच/एमसी का निकट संबंधी नहीं है और उसका लाइसेंस पहले कभी रद्द नहीं हुआ है। आवश्यक दस्तावेज न होने पर आवेदन में देरी या अस्वीकृति हो सकती है।
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक आवेदन संख्या जेनरेट होगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए इस नंबर को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आवेदन जमा होने के बाद विभागीय जांच और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।