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Haryana Ration Depot Bharti: हरियाणा में खुलेंगे 2,651 नए राशन डिपो, लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू

Saurabh Pandey | October 10, 2026 | 06:50 PM IST | 2 mins read

हरियाणा सरकार ने 2,651 नए राशन डिपो के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। 21 से 45 वर्ष के 12वीं पास पात्र उम्मीदवार 10 नवंबर तक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा में राशन डिपो भर्ती 2026 के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। (आधिकारिक वेबसाइट)
हरियाणा में राशन डिपो भर्ती 2026 के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : हरियाणा सरकार ने राज्य में उचित मूल्य की दुकान (FPS) के नए लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी राज्य के 'सरल पोर्टल' और हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (HPDS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह चेक की सलाह दी गई है कि वे जिस ग्राम या वार्ड से आवेदन करना चाहते हैं, वहां राशन दुकान का स्थान रिक्त है या नहीं।

Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026: पात्रता मानदंड

राशन दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को अनिवार्य रूप से उसी क्षेत्र, गांव या वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए, जिसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा रहा है।

वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026: क्षेत्र निरीक्षक द्वारा सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा। आवेदकों को मूल दस्तावेजों और उनकी स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026: जरूरी दस्तावेजों की सूची

मुख्य दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कंप्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, किराया/लीज/स्वामित्व प्रमाण, परिसर का साइट मैप, आय प्रमाण पत्र, तथा यह घोषणा-पत्र शामिल हैं कि आवेदक किसी सरपंच/एमसी का निकट संबंधी नहीं है और उसका लाइसेंस पहले कभी रद्द नहीं हुआ है। आवश्यक दस्तावेज न होने पर आवेदन में देरी या अस्वीकृति हो सकती है।

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आवेदन संख्या और विभागीय स्क्रूटनी

आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक आवेदन संख्या जेनरेट होगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए इस नंबर को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आवेदन जमा होने के बाद विभागीय जांच और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026: आवेदन प्रक्रिया जानें

  1. सबसे पहले SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. अब 'New FPS Licence Service' चुनें।
  3. HPDS पोर्टल पर जाएं और एफपीएस की उपलब्ध रिक्तियां देखें।
  4. अपनी फैमिली आईडी डालकर व्यक्तिगत जानकारी वेरिफाई करें।
  5. बिजनेस के लिए प्रस्तावित जगह की जानकारी डालें।
  6. आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें
  7. अंत में अपना आवेदन नंबर नोट कर लें
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